

उत्तराखंड में अभी तक राज्य गठन के बाद 2002 की कर्मचारी आचरण नियमावली लागू थी। 24 साल बाद इसमें संशोधन करते हुए सरकार ने नई नियमावली लागू कर दी है।

उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रित बीमा एजेंट नहीं बन सकते। कर्मचारी दो माह के बेसिक वेतन की कीमत के बराबर ही चल संपत्ति बिना अनुमति खरीद सकता है। वहीं, अचल संपत्ति के लिए भी अनुमति संबंधी नियम बदल गए हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण संशोधन नियमावली 2026 लागू कर दी है।
उत्तराखंड में अभी तक राज्य गठन के बाद 2002 की कर्मचारी आचरण नियमावली लागू थी। 24 साल बाद इसमें संशोधन करते हुए सरकार ने नई नियमावली लागू कर दी है। अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी इसकी अधिसूचना में नियमों के कई बदलाव सामने आए हैं। नियमावली के नियम-15 में ये संशोधन किए गए हैं।


