*”नेता चुनाव हारने पर EVM में खामी बताते हैं, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते” सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका।*

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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारतीय चुनावों में पेपर बैलेट प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, और उन नेताओं की असंगति को उजागर किया जो केवल चुनाव हारने पर ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की: “क्या होता है, यदि आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है।’ जब चंद्रबाबू नायडू हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है. अब, इस बार, जगन मोहन रेड्डी हार गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. की पीठ। वराले को याचिकाकर्ता डॉ. कौल के तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिली। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, “राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है। आपको एक समस्या है।”


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