

बागेश्वर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फौजदारी अपील पर सुनवाई करते हुए इंडियन बैंक बागेश्वर के पूर्व शाखा प्रबंधक सुमित चौहान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 21 मार्च 2025 को पारित फैसले को सही ठहराया….जिसमें आरोपी को धारा 409 भादंवि के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थ…



