

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दे दी है। अब प्रदेश में महिला कर्मचारी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रात्रि पाली में काम कराने से पहले हर महिला कर्मचारी से सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला रात में काम नहीं करना चाहती है…तो उसे इसक…



