

हरिद्वार: हरिद्वार में लिव-इन पार्टनर युवती की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले में सबूत छिपाने की दोषी पाई गई दूसरी आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2020 का है जब सिडकुल…



