

हल्द्वानी। शहर में 23 खूंखार नस्ल के कुत्ते पालने वाले सावधान रहें। ऐसे कुत्तों को खुले में छोड़ना अपराध माना जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वर्ष 2024 के बाद से प्रतिबंधित कुत्ते पालने पर पांच हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कुत्ते के काटने, पंजीकरण न कराने और -वैक्सीनेशन में लापरवाही पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में पालतू और लावारिस कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे ह…



