

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को केवल सामान्य प्रशासनिक नोटिस देकर उसकी संपत्ति या कब्जे वाली जगह से नहीं हटाया जा सकता। बेदखली के लिए कानून में तय पूरी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यह फैसला वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि यद…



