

शासन के संज्ञान में आया है कि अशासकीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर चयन की कार्यवाही में तीन माह से अधिक अवधि से रिक्त चले आ रहे पदों को बिना पुनर्जीवित कराये उक्त पदों को विज्ञापित कर कार्मिकों/ शिक्षकों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण किया जा रहा है, जबकि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2009 के अध्याय-दो के नियम 21 में निम्नलिखित…



