

हल्द्वानी।आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी श्री नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अभियोग के मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्री कुरैशी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह एक व्यापारी हैं और व्यापार के सिलसिले में उन्हें प्रायः नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल…



