

नैनीताल। नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर 1 अगस्त 2026 से पूरी तरह ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’ लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जरूरी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से नियमों क…



