

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को विवाह के बाद राज्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं विवाह के उपरांत उत्तराखंड में बस गई हैं, वे राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की पात्र नहीं होंगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष…



