उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नतियां टीईटी अनिवार्यता के कारण रुक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को आदेश दिया है कि सेवा अवधि में पांच साल से अधिक बाकी रहने वाले सभी शिक्षकों को दो साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करनी होगी। इस फैसले के बाद बेसिक और जूनियर हाईस्कूल के 18 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नतियां स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभ…

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