

लालकुआँ/नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नैनीताल ने बिजली विभाग की लापरवाही और सेवा में कमी को गंभीर मानते हुए उपभोक्ता हरी किशन पनेरू के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने बिजली विभाग द्वारा जारी 7 जून 2023 का 18,748 रुपये, 10 फरवरी 2024 का 30,044 रुपये और 10 सितंबर 2024 का 55,179 रुपये का बिजली बिल पूरी तरह निरस्त (खारिज) कर दिया है। साथ ही विभाग को मानसिक उत्पीड़न के लिए 20 हजार…



