

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक विवाहित जोड़े को राहत देते हुए पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं…कोर्ट ने साफ कहा कि अगर शादी के समय युवक की उम्र 21 साल से कम थी…तो केवल इसी आधार पर दंपती को सुरक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने की। दंपती ने अदालत में याचिका दाखिल कर बताया कि उन्होंने 24 मार्च 2026 को विवाह किया था…उस समय युवती क…



